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कपड़ों के ऊपर जीएसटी की बात की जाए आपकी कपड़ा खरीद रहे हैं जिसका के मूल्य हजारों पैसे कम है उसे 5:00 पर्सेंट की जीएसटी लागू होगी अगर उसी कपड़े का मूल्य ₹60 से ज्यादा है उस पर 12% जीएसटी लागू होंगे
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जान तक हम लोग बात करेंगे कपड़ों पर जीएसटी की तो हो यहां पर जीएसटी काउंसिल है ना उसके आता कि जो जानवर कॉटन के कपड़े आते हैं और जो रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं जो हजार उपर से नीचे रहते हैं हम पर 5% ही टैक्स लगेगा लेकिन जो कपड़े हजार रुपए से ज्यादा के मांस से आते हैं उन पर 12% टैक्स लगेगा यहां पर जो है पहले साड़ियों पर टैक्स नहीं लगता था या नहीं साड़ियां ज्योति को टेक्स भी होती थी लेकिन अभी साड़ी पर भी टैक्स लगेगा जिसकी वजह से साड़ियों का जो दाम है वह 3 गुना तक बढ़ गया है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यह टेक्स रूल्स है अभी खुश नहीं है
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क्या कपड़े पर जो है जो कॉटन के कपड़े और है और रेडीमेड कपड़े हैं और उनकी कीमत है ₹60 से कम है तो उन पर 5 परसेंट की जीएसटी है और जिनकी की विधि इन कपड़ों की कीमत रेडीमेड कपड़े और कॉटन कपड़े जिनकी कीमत हजार से ज्यादा है उन पर 12 परसेंट की जीएसटी एप्लीकेबल है
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यदि आप एक हजार से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो उसके ऊपर 12% टैक्स है और यदि आप 1000 से कम खरीदारी करते हैं तो उस पर 5% टैक्स है उसमें कपास या यान उसके ऊपर 5% टैक्स है
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अगर आप एक हजार से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो उस पर 12 पर्सेंट टैक्स लगेगा लेकिन अगर आप 1000 से कम मूल्य की खरीदारी करते हैं तो उस पर 5 पर्सेंट जीएसटी लागू होगा
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कपड़े की श्रेणी में रेशमी और पर्सनल फाइबर को जीएसटी से मुक्त रखा गया है जबकि कपास और प्राकृतिक रेशों और सभी तरह के धागे पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा मानव निर्मित फाइबर और धागा हालांकि 18 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में आएगा
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