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नमस्कार आपका प्रश्न है 22:00 का होना क्यों आवश्यक है मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि 10 क्या है टैक्स अकाउंट नंबर यह इनकम टैक्स द्वारा रजिस्टर किया हुआ बिजनेस है कि जो टीडीएस और टीसीएस के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यानी टैक्स डिडक्टेड अट सोर्स जाने टैक्स डिटेक्ट कर सकते हैं और टैक्स कलेक्टेड अट सोर्स यानी टैक्स कलेक्टर सकते हैं अब 10 का होना कहां पर आवश्यक है और कैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी बिजनेस का टर्नओवर एक करोड़ से ज्यादा है यानी सालाना टर्नओवर आपका एक करोड़ से ज्यादा है तो आप ऑडिटेड प्रसन्न हो गए आपको ऑडिट कराना आवश्यक है अभी आप किसी सर्विस का पेमेंट कर रहे हो जैसे कि कमीशन ब्रोकरेज इंसेंटिव जॉब वर्क बुक कुछ भी आप काम करा रहे हो जैसे कि आपका मान लीजिए गारमेंट का फैक्ट्री है और आपने वाइट कपड़ा लेकर उसे प्रिंट करने के लिए किसी मिल को दिया तो वह मिलने आपको बिल दिया ₹100000 तो ₹100000 पर वह मिल अगर प्रोपराइटरशिप है तो वहां पर एक परसेंट पार्टनरशिप है तो दो परसेंट और कंपनी है तो तीन परसेंट टीडीएस डिलीट करना आवश्यक हो जाएगा अभी वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर बैलेंस में आ गया है अपने टीडीएस डिलीट किया है वो टीडीएस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है और जो कुछ भी टीडीएस का अमाउंट होगा वह अपने सप्लायर के अमाउंट से आप बात कर लोगे तो अगर आप का टर्नओवर एक करोड़ रहे आप किसी भी तरह का सर्विस पेमेंट कर रहे हो तो आपको ट्रेन नंबर लेना आवश्यक है आपके पास 10 नंबर होगा तभी आप टीडीएस डिडक्शन कर पाओगे उसके अलावा टीडीएस डिडक्शन नहीं कर पाओगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेन नंबर हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है ओन्ली फॉर ट्रेडर्स जो है उनका टर्नओवर चाहे 20 करोड़ से ज्यादा ही क्यों ना हो बोलो अगर किसी तरह का सर्विस पेमेंट नहीं दे रहे हैं सिर्फ जो माल ले रहे हैं उसका पेमेंट दे रहे हैं तो उनको ट्रेन नंबर लेने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उनको टीडीएस ओटीटी इससे कोई लेना-देना नहीं है हां लेकिन अगर उनका टीडीएस को एडिट कर रहा है किसी भी टीम या डिस्काउंट के लिए तो वह टीडीएस उनके पैन नंबर के अकॉर्डिंग लिंक होता है परमानेंट अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग जो की इनकम टैक्स की वेबसाइट पर फोन नंबर 268 पर दिख सकता है इसलिए जिसको टेक्स्ट डिलीट करना है या कलेक्ट करना है उनके लिए ट्रेन नंबर आवश्यक है और टेक्स्ट लीडर और टेक्स्ट कलेक्ट करना तभी अनिल अनिवार्य होता है जब आप का टर्नओवर एक करोड़ से ज्यादा है और पेमेंट सर्विस पेमेंट हो कोई कोई परचेज या सेल्स किसी का नहीं होता तब आपको वहां पर टीडीएस करना है तो आपको पैन नंबर की आवश्यकता रहेगी उसके अलावा अगर आप का टर्नओवर की सीमा एक करोड़ से कम है या फिर आप किसी भी तरह का सर्विस पेमेंट नहीं कर देखो तो आपको ट्रेन नंबर लेना आवश्यक नहीं है बिजनेस में जीएसटी नंबर फर्स्ट मैंडेटरी है सेकंड नंबर पर ट्रेन नंबर आएगा अगर आप किसी को इंटरेस्ट पर करते हो तो आपको टेली अपडेट करना होगा अगर आपका टन और एक करोड़ से ज्यादा है इंटरेस्ट होगा 10% कमीशन पर होगा 5% टीडीएस के अलग-अलग चार्ट है उस हिसाब से उसको पेमेंट के टाइम पर चेक कर लेना आवश्यक है और हर क्वार्टर पर टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है और फॉर्म 26q और फॉर्म 16a जिन जिनका अपने टीडीएस डिटेक्ट किया है उनको फॉर्म 16a भी आपको देना होता है जिससे वह आगे भी पढ़ ले सकते हैं और उनको भी एक रूप मिल जाता है कि आपने उनके पेमेंट से जितना भी पर्सेंट टीडीएस के लिए काटा है वह आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया है इस तरह से ट्रेन नंबर आवश्यक है एक करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले बिजनेस को जिनको सर्विस पेमेंट आवश्यक है या इंटरेस्ट किसी भी तरह का ऐसा पेमेंट जिसमें किसी भाई की लेनदेन नहीं होती है ओन्ली फोर सर्विस की लेनदेन होती है और उसमें भी पैरामीटर्स गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं जैसे कि 5000 से ज्यादा कमीशन अगर सिंह अल्ट्रा इंडक्शन में होता है तो टीडीएस काटना है 5000 से कम अगर आप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है अभी मान लीजिए 20000 तक आप सैलरी पर करोगे तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है आप का टर्नओवर एक करोड़ से ज्यादा है लेकिन मंथली सैलरी आपके एंप्लोई की भी सजा कम दे रहे हो तो वहां पर टीडीएस नहीं करता है अगर आप 20,000 से ज्यादा सैलरी रिजेक्ट कर रहे हो इधर से ज्यादा सैलरी उसको दे रहे हो और अपने अकाउंट को सो कर रहे हो तो आपको उसको पहले तो 20,000 से ज्यादा का ट्रांजिस्टर है तो बैंक से ही करना होगा यह तो सब जानते हैं तब करना होगा जो कुछ भी कम होती है उसमें जो टेक्स होता है उतना ही उसमें से लैस होता है बाकी का जो भी टीडीएस होता है वो रिफंड मिल जाता है इस तरह से टीडीएस का पूरा प्रावधान है इससे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे प्रोफाइल पेज पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जैसे कि कौन सी सेवा के पेमेंट पर कितना टीडीएस रिजेक्ट होता है टीडीएस चेक करने में क्या-क्या नियम है कौन सा चालान पर पर करना है चालान के भी अलग-अलग नंबर आते हैं और 10 नंबर कैसे लेना है इन नंबर को पर्टिकुलर मेंटल कैसे करना है फॉर्म कब फाइल करने कैसे फाइल करने फॉर्म ना पाई करने पर क्या पेनल्टी है टीडीएस टाइम से रिजेक्ट करके पे ना करने पर क्या ब्याज का भुगतान है वह सारी डिटेल में आपको विस्तृत में यहां पर नहीं दे सकता मेरे फोन पर आपको मैं सारी डिटेल दे सकता हूं अगर आपको ट्रेन नंबर लेना आवश्यक है ऐसा आपको लगता है यह जो प्राथमिक जानकारी मैंने भी उससे तो आप मेरे प्रोफाइल पर पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आपको टीडीएस के लिए जो कुछ भी गाइडेंस में प्रोवाइड कर पाऊंगा उसको आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा धन्यवाद
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