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क्या आपका प्रश्न है किस अनुच्छेद में है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के पढ़ाई होती है तो मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्षेत्र में योगिक मिलता है कि मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है उसकी जो भी निर्णय होते हैं वह पूर्ण रूप में लोकसभा की प्रति उत्तरदाई होती हैं
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मंत्री परिषद है वह भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है और यह क्षेत्र में इसका प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जबलपुर लोकसभा
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आप अपने किसी अनुच्छेद में है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत जो उत्तरदाई है मनचला की जो आपने अपना उत्तरदायित्व है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदाई होती है और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है अध्यक्ष केवल चलाता है इसलिए पूरी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है और मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदाई होते हैं
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जी आपका सवाल अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है तो यह आपका आंसर है 70532 अनुच्छेद 753 में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है और यह अवस्था में इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली के अनुसार अपनाई गई है भारतीय सविधान में ली गई है जहां मंत्री राज्यसभा के प्रति उत्तरदाई ना होगे लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होता है धन्यवाद
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अनुच्छेद 75 me75 के अंतर्गत क्लीयरलिव इसमें बताया गया है कि जो काउंसलर होगा वह कनेक्ट टीवी की संपूर्ण रूप से एक रूप से वह लोकसभा के लिए उत्तरदाई होगा जैसा कि मैंने अभी देखा बताया गया है कि जो मिनिस्टर होते हैं वह प्रधानमंत्री के उतार रहे होते हैं और प्रधानमंत्री लोकसभा का लीडर होता है तो वह लोकसभा के लिए उत्तरदाई होता है जी बिल्कुल ऐसा नहीं है आर्टिकल सीमेंट इसको यह कहता है कि देर कल बियर काउंसिल आफ मिनिस्टर यह काउंसिल आफ मिनिस्टर के होंगे समूह गान होगा जोकि प्रधानमं प्रधानमंत्री उसके ऐड होंगे और वाइस प्रेसिडेंट को लिखें प्रेसिडेंट को शुरू प्रधानमंत्री नहीं एडवाइज कर सकते हैं जब भी वहां उनको कोई एडवाइस जाती है तो काउंसिल आफ मिनिस्टर्स एंड समूह पूरा जाता है वहां पर कमेंट सनी सर प्रधानमंत्री के कहने से कोई भी डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं मानता है उसके लिए कैबिनेट होती है या जो काउंसलर मिनिस्टर है इनका जो लिखित डिसीजन जो होता है वह जाता है उनके पास इसका मतलब यह है कि यह जॉइंट ली यह जॉइंट लोक सभा को सफल होता है ना कि प्राइमरी स्तर पर अहम होता है सिर्फ दिल का होता है वह टाइम मिलता है और उसमें की ओर जाने की जरूरत है कि अगर कोई डिसीजन से कोई फर करता है और काउंसिल आफ मिनिस्टर में कोई एक तो उसको नहीं ज्वाइन करना बाहर उसके पास कोई एप्रोप्रियेट कोई एक का सुदृढ़ तार्किक रीज़न नहीं है अगर क्यों फ़िक्र करता है या प्राकृतिक उसको रिमाइंड करना होगा जिससे कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने किया था वह पहले से मिनिस्टर मंत्री थे जो कि कमेंट से डिजाइन किए थे चाहिए कलेक्टर रिस्पांसिबल लोकसभा को 74 में कहा गया है कि काउंसिल आफ मिनिस्टर होगा क्योंकि बचपन से बंद होगा किसको
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मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है यह कथन यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है धन्यवाद
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भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है धन्यवाद
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इस संविधान में भारतीय संवि संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 व क्षेत्र को 75 को देखा जाए तो उसमें मंत्री परिषद के बारे में विस्तार से हम जान सकते हैं और जो है संविधान मंत्रीपरिषद हुए लोकसभा के प्रति पूर्ण तरीके से सामूहिक रूप से उत्तरदाई
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भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद 75 के सब क्लास 3 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होता है धन्यवाद
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नमस्कार का प्रश्न है किस अनुच्छेद में है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है इसका सही आंसर होगा 75 के तीन किस अनुच्छेद के तहत जोश राष्ट्र देहात मंत्रिपरिषद संयुक्त संसद के प्रति उत्तरदाई होती है
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किस अनुच्छेद में है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 75 के अनुच्छेद 753 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है थैंक यू
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संविधान के अनुच्छेद 753 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है
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लोकसभा को कार्यपालिका आप मंत्री परिषद पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है व्यवहार में यह संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद को व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद पर पूर्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है अनुच्छेद 753 मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो
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भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 पी के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है यदि लोक सभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करें अथवा विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है
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संविधान के आर्टिकल 753 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदाई होगी क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है इसलिए जनता के प्रति जो है सरकार का उत्तरदायित्व है सुनिश्चित करने के लिए मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदाई होती है
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